Allahabad High Court has lifted the stay on the recruitment of 34,716 police constables . The court said there is no illegality in recruitment on merit basis without taking written examination. Following the same decision, the way for the recruitment of 34 thousand constables in the UP has now become clear. watch this video for more details.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2015 की 34,716 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती पर लगी रोक हटा ली है। कोर्ट ने कहा कि लिखित परीक्षा कराए बगैर मेरिट के आधार पर भर्ती किए जाने में कोई अवैधानिकता नहीं है। वही इस फैसले के बाद अब यूपी में 34 हजार कांस्टेबलों की भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। पूरी जानकारी के लिए देखें ये वीडियो |